SEBI: NRI और OCI अब विदेश से भी कर सकेंगे डिजिटल KYC, नियम हुए आसान
SEBI ने 4 नवंबर 2026 के सर्कुलर में NRI, OCI और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल KYC के नियम ढीले किए हैं। अब FATF compliant देश में रहने वाले ऐसे निवेशक भारत आए बिना डिजिटल तरीके से KYC पूरा कर सकेंगे।

आपके लिए इसका मतलब
यह बदलाव उन NRI, OCI कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में शेयर बाज़ार या अन्य SEBI-रजिस्टर्ड मध्यस्थ के ज़रिए निवेश खाता खोलना चाहते हैं। पहले डिजिटल KYC के समय ग्राहक का भारत में होना ज़रूरी था, अब FATF compliant देश में रहने वाले ऐसे ग्राहक विदेश से ही दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। आम घरेलू निवेशकों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता।
मुख्य बातें
- सर्कुलर की तारीख: 4 नवंबर 2026
- पुराना नियम: डिजिटल KYC के समय ग्राहक का भारत में होना ज़रूरी था
- नया नियम: FATF compliant देश में रहने वाले individual PROI विदेश से डिजिटल KYC कर सकते हैं
- PROI का मतलब: NRI, OCI कार्डधारक या विदेशी नागरिक
- KRA अब KYC रिकॉर्ड के अलग-अलग हिस्सों को 'validated' टैग करेगा
- KYC रिकॉर्ड अब दूसरे intermediary के साथ भी साझा किया जा सकेगा
क्या बदला है
SEBI ने 4 नवंबर 2026 के सर्कुलर में KYC प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। पहले के नियम के मुताबिक डिजिटल KYC के समय ग्राहक का भारत में होना ज़रूरी था। इससे विदेश में रहने वाले निवेशक डिजिटल तरीके से KYC पूरा नहीं कर पाते थे।
अब FATF compliant देश में रहने वाले individual PROI ग्राहक विदेश से ही डिजिटल तरीके से KYC जानकारी और दस्तावेज़ जमा कर सकेंगे। SEBI ने यह बदलाव बाज़ार से मिली सुझावों पर विचार के बाद किया है।
किसे फ़ायदा होगा
Individual PROI में NRI, OCI कार्डधारक और विदेशी नागरिक आते हैं। यानी वे लोग जो भारत में निवासी नहीं हैं, लेकिन भारत में SEBI-रजिस्टर्ड intermediary के ज़रिए निवेश खाता खोलना चाहते हैं।
सर्कुलर के मुताबिक KYC रिकॉर्ड अब portable होंगे, यानी एक intermediary का रिकॉर्ड दूसरे के साथ साझा किया जा सकेगा। KRA रिकॉर्ड के अलग-अलग हिस्सों को “validated” टैग करेगा, अगर उन्हें आधिकारिक या स्रोत डेटाबेस से जाँच लिया गया हो।
KYC में क्या-क्या देना होगा
Intermediary ग्राहक से PAN और CKYC ID माँगेगा, अगर उपलब्ध हो। PAN को Income Tax Database से जाँचा जाएगा, बिना मूल PAN या उसकी कॉपी ज़रूर माँगे। पासपोर्ट की कॉपी और जहाँ लागू हो OCI कार्ड भी लिया जाएगा।
पहचान और पते के लिए निर्धारित officially valid document में से कोई एक दिया जा सकता है। PROI ग्राहक का पता विदेशी पता माना जाएगा। अगर विदेशी नागरिक के दस्तावेज़ में पता नहीं है, तो विदेशी सरकारी विभाग का दस्तावेज़ या भारत में विदेशी दूतावास की चिट्ठी पते के सबूत के तौर पर ली जा सकती है।
वीडियो सत्यापन में क्या नियम है
अगर ग्राहक खुद आकर सत्यापन नहीं करा सकता, तो Video In Person Verification (VIPV) होगा। इस दौरान intermediary के authorised official को मौजूद रहना होगा और यह प्रक्रिया concurrent audit के दायरे में रहेगी। डिजिटल तरीके से दिए गए specimen signature का मिलान VIPV के दौरान किया जाएगा।
आगे क्या करें
जो NRI, OCI कार्डधारक या विदेशी नागरिक भारत में निवेश खाता खोलना चाहते हैं, वे अपने SEBI-रजिस्टर्ड intermediary से संपर्क करके बता सकते हैं कि वे FATF compliant देश में रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए SEBI की वेबसाइट पर यह सर्कुलर देखा जा सकता है।
सवाल-जवाब
NRI अब विदेश से डिजिटल KYC कर सकते हैं या नहीं?
हाँ, लेकिन सिर्फ़ तब जब वे FATF compliant देश में रहते हों। SEBI ने 4 नवंबर 2026 के सर्कुलर में यह शर्त हटा दी है कि डिजिटल KYC के समय ग्राहक भारत में ही हो।
Individual PROI का मतलब क्या है?
Individual PROI में NRI, OCI कार्डधारक और विदेशी नागरिक शामिल हैं। सर्कुलर के मुताबिक PROI वह व्यक्ति है जो भारत में निवासी नहीं है।
क्या मेरा KYC रिकॉर्ड दूसरे ब्रोकर के साथ साझा हो सकता है?
हाँ, सर्कुलर कहता है कि सभी KYC रिकॉर्ड portable होंगे और दूसरे intermediary के साथ साझा किए जा सकेंगे। यह तब भी लागू है जब रिकॉर्ड के सभी हिस्से validated न हों।
Video In Person Verification में क्या बदला है?
VIPV के दौरान intermediary के authorised official को मौजूद रहना होगा। साथ ही VIPV प्रक्रिया concurrent audit के दायरे में रहेगी।
KYC के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ दिए जा सकते हैं?
PAN, पासपोर्ट और OCI कार्ड (जहाँ लागू हो) के अलावा पहचान और पते के लिए निर्धारित officially valid document दिए जा सकते हैं। PROI ग्राहक का पता विदेशी पता माना जाएगा।
स्रोत: SEBI, "Review of Know Your Client process for individual Person Resident Outside India clients", 4 नवंबर 2026. मूल सूचना देखें
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