# PACL रिफंड: SEBI की अपीलीय अधिकारी ने RTI अपील खारिज की, Lodha Committee से संपर्क की सलाह

URL: https://kasba.co.in/story/pacl-refund-sebi-appellate-authority-dismisses-rti-appeal-di
Language: hi · Section: Money · Published: 2026-11-03
Source: SEBI, "Appeal No. 7130 of 2026 filed by Mohammad Akbar", 2026-11-02, https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/nov-2026/appeal-no-7130-of-2026-filed-by-mohammad-akbar_105554.html

SEBI की अपीलीय अधिकारी रुचि चोजर ने 2 नवंबर 2026 को मोहम्मद अकबर की RTI अपील खारिज कर दी। यह अपील PACL निवेशक के उस सवाल से जुड़ी थी कि claim form में गलती से 'Land allotted' में Yes भरने पर सुधार हो सकता है या नहीं।

## आपके लिए इसका मतलब

यह आदेश उन PACL निवेशकों के लिए है जिनका claim form किसी गलती की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। आदेश कहता है कि ऐसे मामलों की जानकारी SEBI के पास नहीं है और रिफंड से जुड़ी सारी बातचीत Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee देखती है। अगर आपका claim भी अटका है तो आपको उसी Committee से संपर्क करना चाहिए। SEBI की वेबसाइट पर PACL से जुड़े Public Notice, Press Release, Status Report और FAQ देखे जा सकते हैं।

## मुख्य बातें

- अपील संख्या 7130 of 2026, अपीलकर्ता मोहम्मद अकबर।
- अपीलकर्ता ने 2 सितंबर 2026 को RTI आवेदन दिया था।
- SEBI ने 22 सितंबर 2026 को जवाब दिया; अपील 8 अक्टूबर 2026 को दर्ज हुई।
- आदेश की तारीख 2 नवंबर 2026 है और अपील खारिज की गई।
- PACL मामले में संपत्ति बेचने और निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee के पास है।

## क्या हुआ

SEBI की अपीलीय अधिकारी रुचि चोजर ने 2 नवंबर 2026 को मोहम्मद अकबर की RTI अपील खारिज कर दी। यह अपील PACL Limited के एक निवेशक ने दायर की थी। आदेश के अनुसार अपीलकर्ता ने 2 सितंबर 2026 को RTI आवेदन दिया था और SEBI ने 22 सितंबर 2026 को उसका जवाब दिया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को अपील दर्ज हुई।

## निवेशक का सवाल क्या था

आदेश के अनुसार अपीलकर्ता ने बताया कि उसका PACL claim आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि claim form में 'Land allotted' वाले कॉलम में गलती से Yes भर गया था। उसने कहा कि उसे PACL से कोई ज़मीन नहीं मिली। उसने पूछा कि क्या इस गलती को Yes से No में सुधारा जा सकता है, अगर हां तो क्या तरीका है, और क्या सुधार के बाद उसका claim दोबारा शुरू हो सकता है। उसने यह भी पूछा कि इस तरह के सुधार के लिए कोई नियम, सर्कुलर या आदेश है या नहीं।

## SEBI ने क्या जवाब दिया

आदेश के अनुसार SEBI ने कहा कि मांगी गई जानकारी उसके पास नहीं है। SEBI ने बताया कि रिफंड की स्थिति से जुड़ी सारी बातचीत Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee देखती है और अपीलकर्ता को उसी Committee से संपर्क करना चाहिए। SEBI ने यह भी बताया कि PACL मामले के Public Notice, Press Release, Status Report और FAQ उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## अपीलीय अधिकारी ने क्या कहा

अपीलीय अधिकारी ने आदेश में लिखा कि SEBI ने साफ कहा है कि यह जानकारी उसके पास नहीं है। उन्होंने Central Information Commission के 8 जुलाई 2013 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर जानकारी किसी के पास नहीं है तो वह बनाई नहीं जा सकती। इस आधार पर उन्हें SEBI के जवाब में कोई कमी नहीं मिली।

## Lodha Committee क्या है

आदेश के अनुसार यह Committee सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2016 के आदेश पर बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोधा हैं। Committee के पास PACL की संपत्ति बेचने और निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी है।

## अब क्या करें

अगर आपका PACL claim भी किसी गलती की वजह से अटका है तो आदेश के अनुसार आपको Lodha Committee से संपर्क करना चाहिए। ताज़ा जानकारी के लिए SEBI की वेबसाइट पर PACL से जुड़े Public Notice, Press Release, Status Report और FAQ देख सकते हैं।

## सवाल-जवाब

**PACL का रिफंड कौन देखता है?**
Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee। आदेश के अनुसार PACL की संपत्ति बेचने और निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी इसी Committee के पास है।

**क्या SEBI मेरे PACL claim form में 'Land allotted' वाली गलती सुधार सकता है?**
आदेश के अनुसार इस तरह की जानकारी SEBI के पास नहीं है। SEBI ने कहा कि रिफंड से जुड़ी सारी बातचीत Lodha Committee देखती है, इसलिए उसी से संपर्क करें।

**PACL से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?**
SEBI की वेबसाइट पर। आदेश में कहा गया है कि PACL मामले के Public Notice, Press Release, Status Report और FAQ वहां उपलब्ध हैं।

**क्या इस अपील से मोहम्मद अकबर का claim दोबारा शुरू होगा?**
आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अपीलीय अधिकारी ने SEBI के जवाब में कोई कमी नहीं पाई और अपील खारिज कर दी।

कस्बा डेस्क, Kasba. यह ख़बर आधिकारिक सूचना से AI की मदद से लिखी गई और प्रकाशन से पहले संपादक ने जाँची।
